नई दिल्ली 2 सितम्बर 2018 । एक दशक पहले गांव शिकोहपुर में साढ़े तीन एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त के एक केस में करोड़ों का फायदा पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा, प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीएलएफ कंपनी के अलावा मैसेर्ज ओकेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश रचने और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है. यह केस शनिवार शाम खैडकीदौला थाना पुलिस ने दर्ज किया. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस को दी शिकायकत में सुरेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति ने बताया कि मामला 2007 का है. स्काईलाइट हॉस्पिलिटी नामक कंपनी ने गांव शिकोहपुर में साढ़े तीन एकड़ जमीन खरीदी. इस कंपनी के डायरेक्टर सोनिया गांधी के दामाद रोबर्ट वाड्रा हैं. यह जमीन 58 करोड़ में खरीदी गई ओकेंश्वर प्रॉपर्टीज के माध्यम से यह जमीन खरीदी गई.
इसके बाद डीएलएफ कंपनी ने स्काईलाइट कंपनी को करोड़ों का फायदा पहुंचाते हुए इस जमीन को खरीद लिया. उस वक्त प्रदेश के सीएम भूपेंद्र सिंह हूड्डा ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के माध्यम से न केवल नियम ताक पर रखते हुए इस जमीन का कर्मशल लाइसेंस दिलवाया जबकि स्काईलाइट कंपनी को लाइसेंस देने के लिए नियम तार तार किए गए.