भोपाल 7 अक्टूबर 2018 । प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ सांसद-विधायकों के प्ररकणों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने शनिवार को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने बिसेन को 26 अक्टूबर तक कोर्ट में उपस्थित होने का फरमान सुनाया है। कोर्ट ने 2015 के मामले में यह निर्णय सुनाया है।
बिसेन के विरुद्ध 2015 जिला न्यायालय पन्ना में पंजीबद्ध अपराधिक प्रकरण भोपाल में स्थानांतरित होकर आए विशेष न्यायालय एमपी एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायालय सुरेश सिंह 21वें न्यायाधीश जिला न्यायालय भोपाल की कोर्ट ने 5000 का जमानती वारंट जार किया है।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष संजय नागायच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के निर्वाचित बोर्ड को भंग किया था। साथ ही बिसेन ने जातिसूचक शब्दों को लेकर पंडित तू चोर है कहा। इस संबंध में जबलपुर हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के बोर्ड एवं अध्यक्ष संजय नगायच को बहाल कर दिया था। उसके बाद संजय नागायच ने बिसने के खिलाफ मानहानि के तहत आपराधिक एवं सिविल प्रकरण दर्ज कराया था। जिसमें तत्कालीन सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन को मुख्य आरोपी बनाया गया था। संजय नगायच के अधिवक्ता निशांत गोयल ने कहा कि कोर्ट ने मंत्री बिसेन के खिलाफ वारंट जारी किया है।